विश्वविद्यालयों को अब ओपन और डिस्टेंस मोड के माध्यम से कोर्सेज़ ऑफर करने से पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) की अग्रिम स्वीकृति लेनी होगी. इसके लिए नियमावली जारी कर दी गई है.
केन्द्र ने यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज़ से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी की है. नियम के अनुसार, विश्वविद्यालयों को अब ओपन और डिस्टेंस मोड के माध्यम से कोर्सेज़ ऑफर करने से पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) की अग्रिम स्वीकृति लेनी होगी.
आदेश की घोषणा करने वाले सरकारी बयान के अनुसार, 'जब तक वे सभी नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तब तक विश्वविद्यालय आयोग की मंजूरी के साथ पाठ्यक्रमों की पेशकश कर सकते हैं.'
बयान में यह भी कहा गया, "आयोग के अनुमोदन के साथ, विश्वविद्यालय ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में कोर्सेज़ की पेशकश कर सकते हैं. बशर्ते कि यह यूजीसी द्वारा अधिसूचित ओपन और डिस्टेंस मोड से संबंधित नियमों के तहत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता हो, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो."
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